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राजस्व ग्राम ढाबा और ढाबी की संयुक्त जनसंख्या 1332 है, जो पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 3 के तहत स्वतंत्र पंचायत बनाने की कानूनी शर्त पूरी करती है, फिर भी ग्रामीण आज तक बड़ी पंचायत आमलीभाट के साए में विकास से वंचित हैं। 2019 में सरकार ने “ग्राम पंचायत ढाबा” की स्वीकृति दी थी, लेकिन सत्ता बदलते ही आदेश निरस्त कर दिया गया और लोगों की उम्मीदें टूट गईं। अब उपसरपंच हरीश कुमार तंवर ने फिर मोर्चा खोलते हुए अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भोपाल को पत्र लिखकर पूछा है कि जब संख्या और नियम पूरे हैं तो आखिर ग्रामीणों को उनका हक कब मिलेगा? क्या ढाबा-ढाबी के लोग सिर्फ राजनीति की भेंट चढ़ते रहेंगे या सरकार जनता की आवाज़ सुनकर नया पंचायत गठन करेगी — यही सवाल अब पूरे क्षेत्र में गूंज रहा है।